Bihar Udyami Yojna

मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग/महिला/युवा/अल्पसंख्यक उद्यमी योजना

मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना बिहार सरकार का एक पहल है जो राज्य के छोटे व्यापारी और उद्यमियों को समर्थन प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। यह योजना लघु और मध्यम आकार के व्यापारों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, ताकि उन्हें नौकरी सृष्टि और आत्मनिर्भरता की सुविधा हो सके।

इस योजना के तहत, बिहार सरकार छोटे व्यापारों को विभिन्न तरीकों से समर्थन प्रदान करती है, जैसे कि वित्तीय सहायता, तकनीकी सामग्री की पहुंच, और प्रशिक्षण की सुविधा। इसका मुख्य लक्ष्य यह है कि युवा उद्यमी अपने व्यापार को बढ़ावा दे सकें और नए रोजगार के अवसर बना सकें।

इस योजना के तहत व्यापारिक परियोजनाओं को अनुदान और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे छोटे व्यापारी विकसित हो सकते हैं और उनका व्यापार बढ़ सकता है। इसके अलावा, योजना उद्यमियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण और बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करती है।

मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना बिहार सरकार की सकारात्मक पहल के रूप में उभरी है, जो राज्य की आर्थिक विकास में सहायक हो सकती है और स्थानीय उद्यमियों को मजबूती प्रदान कर सकती है।

बिहार लघु उद्यमी योजना 2लाख रूपये के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू

👉🏻✡️ ऑनलाइन में लगने वाले कागजात👇🏻👇🏻👇🏻

👉🏻 आधार कार्ड
👉🏻 पैन कार्ड
👉🏻 बैंक पासबुक / चेकबुक/ स्टेटमेंट
👉🏻 हस्ताक्षर
👉🏻जाति
👉🏻निवास
👉🏻 आय ( 72,000 तक का ही आय मान्य होगा)
👉🏻 आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक रहना अनिवार्य है

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  • जो इस योजना का लाभ प्राप्त करेंगे वे भविष्य में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे।
  • उम्र सीमा 18 वर्ष से 50 वर्ष तक।
  • आवेदन करने हेतु दस्तावेज़:
    • आयु का सत्यापन संबंधित दस्तावेज (मैट्रिक सर्टिफिकेट जिसपे जन्म तिथि अंकित हो / जन्म प्रमाण पत्र /पैन कार्ड/ आधार कार्ड)
    • आधार कार्ड
    • आवासीय प्रमाण पत्र
    • जाति प्रमाण पत्र
    • मासिक पारिवारिक आय का प्रमाण पत्र* (अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत)
    • बैंक स्टेटमेंट / रद्द चेक / पासबुक* (जिसमे खाता संख्या और IFSC कोड अंकित हो)
    • हस्ताक्षर की फोटो
    • दिव्यांगता प्रमाण पत्र (आवश्यकतानुसार)
  • आपका आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक होना आवश्यक है।
  • अपने आधार में दिये हुए विवरण पंजीकरण फॉर्म में भरें।
  • पंजीकरण को पूरा करने के लिए, अपने मोबाइल नंबर पे प्राप्त OTP डालें।
  • पंजीकरण के उपरांत अपने आधार संख्या और OTP से पुनः login करें।
  • लॉगिन करने के उपरांत आवेदन फॉर्म में माँगी गई जानकारी(जैसे कि व्यक्तिगत जानकारी, Bank विवरणी) भरें।
  • Web कैमरा से अपनी तस्वीर लें।
  • आख़िरी में वांछित दस्तावेज़ upload करें।
  • आवेदन जमा करने से पहले अपनी दी हुई जानकारी को पुनः जाँच लें।
  • आवेदक इस बात का ध्यान रखें कि, आपकी दी हुई जानकारी एक बार जमा होने के बाद में बदला नहीं जा सकेगा।
  • आवेदन जमा करने के उपरांत पंजीकरण की रसीद भविष्य के लिए सहेज के रखें।

मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना बिहार सरकार की एक पहल है जो 2016 में प्रारंभ हुई थी। यह योजना छोटे और मध्यम आकार के व्यापारों को समर्थन प्रदान करने का उद्देश्य रखती है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और नौकरी सृष्टि में योगदान कर सकें। यह योजना स्वरोजगार और स्वावलंबन को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन की गई है।

इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार विभिन्न विधियों से लाभार्थियों को सहायता प्रदान करती है, जैसे कि:

  1. वित्तीय सहायता: योजना के तहत छोटे उद्यमियों को आरंभिक पूंजी उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे अपने व्यापार की शुरुआत कर सकें।

  2. प्रशिक्षण: योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण सुविधा प्रदान की जाती है, ताकि उद्यमी अपने क्षेत्र में नवीनता और निपुणता विकसित कर सकें।

  3. तकनीकी सामग्री और सहायता: योजना से छोटे व्यापारी तकनीकी सामग्री और सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनका उत्पादन और कारोबार मजबूत हो सकता है।

  4. बैंक ऋण सुविधा: योजना के अंतर्गत बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं, जिससे उद्यमी अपने व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं।

  5. सरकारी योजनाओं का लाभ: मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत, उद्यमी सरकार की अन्य योजनाओं से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

यह योजना बिहार सरकार की ओर से विकसित किए गए क्षेत्रीय उद्यमिता को बढ़ावा देने का प्रयास है और राज्य के छोटे व्यापारों को समृद्धि की दिशा में मदद करने का उद्देश्य रखती है।

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